वैक्सीन के सर्टिफिकेट से हटानी होगी पीएम मोदी की तस्वीर, TMC की शिकायत पर चुनाव आयोग का आदेश

06 मार्च, 2021
कोरोना वायरस की वैक्सीन लेते हुए पीएम मोदी (फाइल फोटो)

चुनाव आयोग (EC) ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनमें कोविड -19 टीकाकरण प्रमाणपत्रों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल बंद करे।

चुनाव आयोग ने यह आदेश तृणमूल कॉन्ग्रेस द्वारा की गई शिकायत के बाद जारी किया है। टीएमसी ने शिकायत करने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से संपर्क किया था। पार्टी ने अपनी आपत्ति में वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र में पीएम मोदी की तस्वीर को प्रधानमंत्री द्वारा अधिकार का दुरुपयोग करार दिया।

चुनाव आयोग द्वारा शुक्रवार (मार्च 06, 2021) को स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजे गए एक पत्र में आचार संहिता के कुछ प्रावधानों का हवाला दिया है, जो सरकारी खर्च पर विज्ञापन पर पांबदी लगाते हैं। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद 26 फरवरी से आदर्श आचार संहिता प्रभावी है।

निर्वाचन आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा है कि वह चुनावी नियमों का अक्षरश: पालन करे। मंत्रालय को निर्देश दिया गया है कि वह पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में वितरित किए जा रहे कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्रों के संबंध में निर्देशों को लागू करे।

संभवतः, चुनाव आयोग के निर्देश का पालन करने के लिए, स्वास्थ्य मंत्रालय को अब एक फिल्टर तैयार करते हुए अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होगा जो प्रमाण पत्र पर पीएम मोदी की तस्वीर बनाता है।



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